कांकेर सांसद भोजराज नाग को हाईकोर्ट से राहत, EVM छेड़छाड़ की याचिका खारिज

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांकेर से सांसद भोजराज नाग को बड़ी राहत देते हुए EVM में छेड़छाड़ के आरोप वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका पूर्व उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने दायर की थी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई EVM मशीनों की दोबारा जांच की मांग की गई थी।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बिना किसी ठोस मौखिक या दस्तावेजी सबूत के EVM की दोबारा जांच के निर्देश नहीं दिए जा सकते। अदालत ने कहा कि सिर्फ आरोप या आशंका के आधार पर चुनाव प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C में EVM के मशीन नंबरों में अंतर पाया गया, जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। लेकिन अदालत ने माना कि इन आरोपों के समर्थन में कोई पुख्ता प्रमाण रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को यह छूट दी है कि यदि वे गिनती में गड़बड़ी से जुड़े ठोस सबूत पेश करते हैं, तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं।





