गणेशोत्सव गाइडलाइन : बिना अनुमति पंडाल लगाने पर होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव और सार्वजनिक आयोजनों के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नियमों के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पंडाल, धरना, जुलूस या सभा बिना अनुमति नहीं हो सकेगी।

पंडाल और अन्य भवनों के बीच कम से कम 15 फीट की खुली जगह रखना अनिवार्य होगा। बिजली की तारों के नीचे पंडाल बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बड़े पंडालों के लिए आयोजकों को पहले से ले-आउट मैप जमा करना होगा और फायर एग्जिट, अग्निशमन यंत्र व फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था करनी होगी।

किसी भी आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन कम से कम 7 दिन पहले देना होगा। 500 लोगों तक और 5000 वर्गफीट तक के आयोजनों के लिए आवेदन प्रारूप-A में जमा होगा। जरूरत पड़ने पर सक्षम अधिकारी अन्य विभागों से एनओसी लेंगे। मुख्य सड़क और चौराहों पर पंडाल लगाने की अनुमति नहीं मिलेगी, और यदि दी जाती है तो वैकल्पिक मार्ग अनिवार्य होंगे।

आयोजन समिति को कार्यक्रम समाप्त होते ही स्थल की सफाई करनी होगी। अस्थायी शौचालय, पानी की व्यवस्था और कचरा प्रबंधन की जिम्मेदारी भी आयोजक की होगी। आयुक्त या सीएमओ के पास किसी भी समय अनुमति निरस्त करने का अधिकार रहेगा। बड़े आयोजनों के लिए आवेदन प्रारूप-C में देना होगा और इसके साथ राजस्व विभाग, पुलिस, होमगार्ड (अग्निशमन) और विद्युत विभाग की एनओसी अनिवार्य होगी। अनुमति का अंतिम निर्णय 3 दिनों के भीतर लिया जाएगा।

Show More
Follow Us on Our Social Media
Back to top button