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शॉपिंग मॉल में कमरा देने के नाम पर 12.35 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। के एक होटल व्यवसायी को शॉपिंग मॉल में कमरा देने का झांसा देकर 12.35 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को सरगुजा पुलिस ने दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला मणिपुर थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक कार और मोबाइल भी जब्त किया है।

दो कमरे देने का दिया झांसा, एडवांस में लिए 14.35 लाख रुपये

मिली जानकारी के अनुसार, नमनाकला निवासी अशोक गुप्ता, जो लक्ष्मी होटल के मालिक हैं, ने बताया कि 2022 में बिलासपुर के शुभम बिहार मंगला निवासी रासपाल सिंह बागड़िया उनके होटल में रुका था। लंबे समय तक होटल में रहने के कारण दोनों के बीच अच्छी जान-पहचान हो गई। इस दौरान रासपाल सिंह ने अशोक गुप्ता को अंबिकापुर के देवीगंज रोड पर एक शॉपिंग मॉल बनाने की बात बताई और जमीन के कागज और नक्शे भी दिखाए।

रासपाल सिंह ने अशोक गुप्ता से कहा कि वह उन्हें इस मॉल में दो कमरे देगा और पैसों की जरूरत बताकर एडवांस के रूप में 14 लाख 35 हजार रुपये ले लिए। उसने बतौर गारंटी आईडीएफसी बैंक का चेक भी दिया। लेकिन मॉल का निर्माण कभी नहीं हुआ। दिसंबर 2024 तक रासपाल सिंह ने केवल 2 लाख रुपये ही वापस किए, जबकि बाकी 12 लाख 35 हजार रुपये नहीं लौटाए।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, कार और मोबाइल जब्त

जब पैसे वापस नहीं मिले तो अशोक गुप्ता ने रासपाल सिंह से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसका मोबाइल बंद मिला। इसके बाद अशोक गुप्ता ने मणिपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी रासपाल सिंह को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ।

पुलिस ने आरोपी रासपाल सिंह बागड़िया (50) को दुर्ग से हिरासत में लिया और उसके कब्जे से मारुति सुजुकी की सियाज कार (नंबर: CG/27/M/2597) और एक मोबाइल फोन जब्त किया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।

 

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