पूर्व मंत्री लखमा ने हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत याचिका, कोर्ट ने ACB-EOW से मांगा जवाब

बिलासपुर।  छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और विधायक कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई है।  विधायक कवासी लखमा पिछले 42 दिनों से जेल में बंद हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि जमानत मिलने के बाद एक ही केस में उनकी दोबारा गिरफ्तारी हो सकती है।

लिहाजा, उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई करते हुए  न्यायालय ने एसीबी और EOW को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ED ने लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ED ने रिमांड पर उनसे 7 दिन पूछताछ की। इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। ED की विशेष अदालत 2 बार उनकी रिमांड बढ़ा चुकी है।

उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं और उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ईडी की छापेमारी में लखमा के घर से कोई आपत्तिजनक दस्तावेज या नकदी नहीं मिली है।

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार शराब घोटाले से जुड़े अन्य मामलों में भी आरोपियों को जमानत मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर रही है। ऐसे में लखमा को भी जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए अग्रिम जमानत दी जाए। हाईकोर्ट ने एसीबी और ईओडब्ल्यू से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

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