न्यायालय के आदेश के बाद RSS पर किया गया आपत्तिजनक पोस्ट हटाया गया

दिल्ली। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर किया गया आपत्तिजनक पोस्ट आखिरकार न्यायालय के आदेश के बाद हटा दिया गया है। यह मामला सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित किए जाने से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर पुलिस ने विधिक कार्रवाई की थी।

पुलिस के अनुसार, 14 नवंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक एक्स अकाउंट के जरिए आरएसएस के खिलाफ भ्रामक वीडियो, चित्र और टिप्पणियां साझा की जा रही हैं। शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने पाया कि संबंधित पोस्ट से सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका है। इसके बाद वारासिवनी पुलिस ने एक्स कॉर्प को पोस्ट हटाने के लिए कई बार विधिवत ई-मेल और वैधानिक पत्राचार भेजा, लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

मामले में कार्रवाई न होने पर पुलिस ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वारासिवनी की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दिव्या सिंह के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने एक्स कॉर्प को संबंधित अकाउंट और उससे जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को तत्काल हटाने के आदेश दिए। इसके बावजूद जब आदेश का पालन समय पर नहीं हुआ, तो न्यायालय की अवमानना की सूचना भी एक्स कॉर्प को भेजी गई।

इसके बाद अंततः न्यायालय आदेश की तामील के पश्चात आपत्तिजनक पोस्ट को प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया। पुलिस का दावा है कि मध्य प्रदेश में यह संभवतः पहला मामला है, जिसमें न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक्स पोस्ट हटवाई गई हो। पुलिस का कहना है कि भविष्य में भी सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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