महाकाल मंदिर गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश बंद, हाईकोर्ट ने कलेक्टर को दिया अधिकार

उज्जैन। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश नहीं होगा। कोर्ट ने उज्जैन कलेक्टर के आदेश को सही ठहराया और कहा कि गर्भगृह में किसे प्रवेश देना है, यह अधिकार केवल कलेक्टर के पास रहेगा। यानी फिलहाल की व्यवस्था जारी रहेगी और आम श्रद्धालु गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाएंगे।

यह मामला जनहित याचिका (PIL) से जुड़ा है, जिसे इंदौर निवासी दर्पण अवस्थी ने वकील चर्चित शास्त्री के माध्यम से दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि दूर-दराज से आने वाले आम भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता, जबकि प्रभावशाली और वीआईपी लोगों को विशेष अनुमति दी जाती है। इसे याचिकाकर्ता ने भेदभावपूर्ण व्यवस्था बताया। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रखा था और सोमवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने कहा कि जब तक कोई नया आदेश नहीं आता, गर्भगृह में प्रवेश व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी।

इधर, वकील चर्चित शास्त्री ने कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। उनका कहना है कि यह लाखों महाकाल भक्तों की आस्था का प्रश्न है और इसे पुनः अदालत में उठाया जाएगा। याचिका में प्रदेश सरकार, महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन कलेक्टर और एसपी को पक्षकार बनाया गया था।

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