नशे के इंजेक्शन बेचने वाले को 10 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना

बिलासपुर। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने नशीले इंजेक्शन की तस्करी करने वाले युवक को 10 साल की कठोर कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

मामला 22 जून 2023 का है। सिविल लाइन थाना में पदस्थ एएसआई राजेश्वरधर दीवान को सूचना मिली थी कि कुदूदण्ड स्थित गायत्री मंदिर के पास, हरिकृष्ण प्रधान के किराए के मकान में रहने वाला धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप नशीले इंजेक्शन बेच रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 6400 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 1 लाख 75 हजार 500 रुपए बताई गई।

पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जांच पूरी की और कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान आरोप साबित होने पर कोर्ट ने धन्नू उर्फ गुरूदयाल कश्यप को 10 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

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