दिल्ली दंगे 2020: कोर्ट ने 11 को किया बरी, 8 के खिलाफ आरोप तय

नई दिल्ली | 21 मार्च 2025 – दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के दंगों में ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में 11 आरोपियों को बरी कर दिया, जबकि 8 अन्य के खिलाफ हत्या और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं। यह दंगे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के थे।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने 18 मार्च को दिए आदेश में कहा कि जिन 11 लोगों को बरी किया गया है, उनके खिलाफ अपराध में संलिप्तता का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने गवाहों के बयानों और घटना के वीडियो के आधार पर पाया कि ये आरोपी वास्तव में पीड़ित बब्बू के प्रति सहानुभूति रखते थे। बरी किए गए आरोपियों में इकबाल, रिजवान, इसरार, तैयब, जुबेर, मारूफ, शमीम, आदिल, सहाबुद्दीन, फरमान और इमरान शामिल हैं।
वहीं, अदालत ने संदीप, राहुल, हरजीत सिंह, कुलदीप, भारत भूषण, धर्मेंद्र, सचिन गुप्ता और सचिन रस्तोगी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि इन आठ लोगों ने बब्बू पर हमला किया और उसे घायल अवस्था में सड़क पर छोड़ दिया। इसके बाद दूसरे समुदाय के लोग, जिनमें छुट्टी पर गए लोग भी शामिल थे, उसे बचाने पहुंचे, लेकिन वह जीवित नहीं बच सका।
फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों में बड़े पैमाने पर हिंसा और संपत्ति का नुकसान हुआ था। अदालत के इस फैसले को दंगों से जुड़े अन्य मामलों में एक अहम कानूनी कदम माना जा रहा है। जहां 11 लोगों को बरी किया गया है, वहीं 8 आरोपियों पर अब मुकदमा चलेगा।





