Clerk suspended: आदेश की अवहेलना करने वाले लिपिक यतीन्द्र तिवारी तत्काल प्रभाव से निलंबित

बिलासपुर शिक्षा विभाग में हड़कंप, न्यायालयीन कार्य से इनकार पड़ा महंगा, बाबू को भेजा गया पासीद

बिलासपुर जिला शिक्षा कार्यालय में अनुशासनहीनता और आदेशों की अवहेलना (Clerk suspended) के मामले में बड़ी कार्यवाही करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) विजय टांडे ने सहायक ग्रेड-2 के लिपिक यतीन्द्र तिवारी को निलंबित कर दिया है। विभाग में लंबे समय से पदस्थ यतीन्द्र तिवारी को पिछले 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक दृष्टिकोण से आरटीई (RTE) और उसके पश्चात न्यायालयीन कार्यों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी ‘हठधर्मिता’ दिखाते हुए इन दोनों ही प्रभारों को लेने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

न्यायालयीन कार्य से इनकार पड़ा महंगा (Clerk suspended)

विभागीय सूत्रों के अनुसार, शासकीय कार्यों के प्रति इस उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए डीईओ द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका तिवारी ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। अंततः, वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की बार-बार अनदेखी और जवाब प्रस्तुत न करने के कारण, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के तहत उन पर निलंबन की गाज गिरी है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें बिल्हा ब्लॉक के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पासीद में अटैच किया गया है, इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों के बीच कड़ा संदेश गया है…….

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