Cashless Treatment: सड़क हादसे में घायल लोगों का सरकार उठाएगी खर्च, हिट एंड रन केस में दो लाख मुआवजा

दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क हादसों के शिकार लोगों के लिए “कैशलेस उपचार” योजना (Cashless Treatment) की घोषणा की है। इस योजना के तहत अगर पुलिस को हादसे की सूचना 24 घंटे के भीतर दी जाती है,  तो सरकार सड़क हादसे के शिकार व्यक्तियों के उपचार पर 1.5 लाख रुपये तक का खर्च उठाएगी।

इसके अलावा, हिट-एंड-रन मामलों में मृतकों के परिवारों को दो लाख रुपए की मुआवजा राशि (Cashless Treatment) दी जाएगी। गडकरी ने यह भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता सड़क सुरक्षा है, क्योंकि 2024 में लगभग 1.80 लाख लोग सड़क हादसों में मारे गए, जिनमें से 30,000 लोग हेलमेट न पहनने के कारण मारे गए। गडकरी की यह घोषणा मंगलवार को दिल्ली में भारतीय परिवहन मंत्रियों के साथ हुई एक बैठक के बाद की थी। 

पढ़े गड़करी का बयान…..

“हमने एक नई योजना शुरू की है – कैशलेस उपचार योजना। हादसे के तुरंत बाद, अगर पुलिस को 24 घंटे के भीतर जानकारी दी जाती है, तो इलाज के लिए सात दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का खर्च सरकार उठाएगी। हिट-एंड-रन मामलों में मृतकों के परिवारों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे।” 

 

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