डंडे से पीटकर हत्या करने वालों को मिला आजीवन कारावास

जांजगीर-चांपा। डण्डा से पीटकर हत्या करने वाले आरोपीगण को न्यायालय द्वारा बीएनएस की धारा 103 (1) के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 1000-1000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। शैलेन्द्र चौहान, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर ने यह फैसला पारित किया। मामला बिर्रा थाना अंतर्गत ग्राम डभराखुर्द का है।
संदीप सिंह बनाफर लोक अभियोजक, जांजगीर के बताये अनुसार प्रार्थी अंकूर वैष्णव ने पुलिस थाना बिर्रा में 16 मार्च 2025 को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय का पेश किया कि 14 मार्च 2025 को लगभग 3 बजे वह और चित्रांशु पटेल दोनों होली के दिन ग्राम डभराखुर्द आ रहे थे। रास्ते में राज केंवट डण्डा लेकर खड़ा था।
पुरानी रंजिश को लेकर उसके साथ में भुनेश्वर पटेल, मोहन पटेल, कृष्ण कुमार पटेल, दरसराम पटेल, दयाराम पटेल सभी लोग मिलकर उसे बांस के डण्डे से मारे। दयाराम पटेल और साथ में दरसराम पटेल भी जान से मारने की धमकी देकर मारपीट की, जिसे वह चित्रांशु पटेल के घर में बताने गया।
चित्रांशु पटेल को मारने से उसके सिर में चोट आई, उसे इलाज के लिए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जांजगीर ले गये। मारपीट करते समय चित्रांशु पटेल का मोबाईल गिर गया है, जो नहीं मिला है। घटना को धनीराम पटेल और मकर चंद ने देखा और सुना है। प्रार्थी की उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना बिर्रा में 16 मार्च 2025 को आरोपीगण के विरूद्ध धारा 296, 115 (2), 351 (2), 191 (2), 103 (1.2) एवं 109 बीएनएस के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी।
संपूर्ण अभियोजन साक्षियों का कथानक लिये जाने के पश्चात अभियोजन साक्षियों के न्यायालयीन कथनों के विश्लेषण कर प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति पर विचार बाद अभियुक्तगण राज केंवट पिता अमरनाथ केंवट उम्र 19 वर्ष, दादूराम पटेल उर्फ भुनेश्वर पिता लाभों प्रसाद पटेल उम्र 23 वर्ष एवं दयाराम पटेल पिता लक्ष्मी पटेल उम्र 37 वर्ष सभी निवासी डभराखुर्ड थाना बिर्रा, जिला जांजगीर-चांपा को आजीवन कारावास एवं 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।





