देश

दोस्त की नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी प्रेमोदय खाखा की पत्नी की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोपी दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सीमा रानी खाखा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने दो परिवारों के भरोसे को तोड़ा है. अगर आरोपी को रिहा किया गया तो उसके गवाहों के प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक खाखा पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की के साथ नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया. वह लड़की गर्भवती भी कर चुका है. इस मामले मे खाखा को पुलिस ने 21 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर लिया था और वह न्यायिक हिरासत में है. खाखा की पत्नी सीमा रानी पर लड़की का गर्भपात कराने के लिए उसे दवा देने का आरोप है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीड़िता के पिता की 1 अक्टूबर 2020 को मौत हो गई थी. जिसके बाद खाखा ने उसकी देखभाल के लिए लड़की को अपने घर बुला लिया था. पीड़िता खाखा को मामा कहकर बुलाती थी. खाखा की पत्नी ने पीड़िता को गर्भ हटाने वाली गोली खिलाई थी. दिल्ली पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो के विभिन्न प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) , 509, 506, 323, 313, और 120बी के तहत एफआईआर दर्ज किया है. खाखा दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर था. मामला सामने आने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया है.

Show More

Related Articles

Back to top button
Everything you didn’t know about los angeles How to get safari’s privacy feature in chrome
Everything you didn’t know about los angeles How to get safari’s privacy feature in chrome The Venice Simplon Orient Express Honcymooning in italy