21 साल बाद दोषी चालक को जेल भेजने का आदेश, हाईकोर्ट ने कहा – सड़क हादसों के दोषियों को मिलनी चाहिए सख्त सजा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 साल पुराने सड़क हादसे के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रैक्टर चालक की क्रिमिनल रिवीजन अपील खारिज करते हुए कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार चालकों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि देश में बढ़ते मोटर वाहनों के साथ सड़क हादसों और मौतों का बोझ भी तेजी से बढ़ रहा है।

यह मामला रायगढ़ जिले के गांव कोटरीमल का है। 11 जुलाई 2004 की रात उदयचंद पटेल नाम का चालक ट्रैक्टर (क्रमांक MP-26-E-5029) और ट्रॉली (क्रमांक MP-26-E-5030) चला रहा था, जिसमें 19 लोग सवार थे। रात करीब 9 बजे उसने तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए बिलाई पुलिया, लारीपानी के पास ट्रॉली पलटा दी। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

जांच में पता चला कि चालक के पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था और न ही वाहन का बीमा। 2010 में जेएमएफसी कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो माह और छह माह की सजा के साथ जुर्माना लगाया था। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय और फिर हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों जगह से उसे राहत नहीं मिली।

जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि चालक ने रात में बिना हेडलाइट जलाए तेज रफ्तार से वाहन चलाया और मोड़ पर नियंत्रण खो दिया। हादसा उसकी लापरवाही से हुआ था। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में परिवारों को न केवल आर्थिक, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। इसलिए अब आरोपी को अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल जाना होगा।

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