परीक्षा के दौरान तेज डीजे पर कार्रवाई, वाहन जब्त

रायपुर में परीक्षा सत्र के दौरान बिना अनुमति डीजे बजाने पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए डीजे वाहन और उपकरण जब्त कर लिए। जांच में ध्वनि स्तर 95 से 110 डेसिबल तक पाया गया, जबकि निर्धारित सीमा 50 डेसिबल है।

पुलिस के अनुसार गोलबाजार थाना क्षेत्र में बिना वैध अनुमति डीजे संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई कोलाहल अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई। संचालक कुणाल बावले, निवासी धमतरी, बिना अनुमति तेज ध्वनि में डीजे बजा रहा था, जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने और परीक्षार्थियों को परेशानी की आशंका थी।

इससे पहले प्रशासन ने डीजे, साउंड सिस्टम और टेंट संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए थे कि परीक्षा अवधि में बिना अनुमति डीजे नहीं चलाया जाएगा। निर्देशों की अनदेखी मिलने पर यह कार्रवाई की गई।

पूर्व में तेज ध्वनि के कारण गंभीर घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। बिलासपुर में डीजे की तेज आवाज से मकान का छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं बलरामपुर में तेज साउंड के कारण एक युवक की जान गई थी और गणेश विसर्जन के दौरान 15 वर्षीय बालक की हृदयाघात से मृत्यु हो गई थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि 50 डेसिबल से अधिक ध्वनि स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लगातार तेज आवाज से सुनने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और नींद संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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