Breaking News:नशीली दवाओं के साथ पकड़ा गया आरोपी, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

Breaking News:रायपुर। मरीन ड्राइव के पास नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपी को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। तेलीबांधा पुलिस ने इस आरोपी को कफ सिरप और नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने उसे दो अलग-अलग धाराओं में 5-5 साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।

विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामला 29 जून 2021 का है, जब तेलीबांधा थाना पुलिस ने मौलीपारा निवासी दयाराम यादव (32) पिता राहुल यादव को 9 बोतल कफ सिरप और 16 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की दो धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट का फ़ैसला

अब कोर्ट ने उसे कुल 10 साल की सजा सुनाई है, लेकिन दोनों सजा एक साथ चलेंगी, जिससे उसे 5 साल जेल में रहना होगा। साथ ही, 1 लाख रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। अगर जुर्माना नहीं चुकाया तो उसकी सजा और बढ़ सकती है।

तेलीबांधा पुलिस ने इसे नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना है। पुलिस का कहना है कि इस तरह की अवैध दवाओं की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि शहर में नशाखोरी पर लगाम लगाई जा सके।

 

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