6 महीने तक रिलीव नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त, सहायक संचालक को तत्काल रिलीव करने का आदेश

बिलासपुर।कोरिया जिले में सहायक संचालक उद्यान के पद पर पदस्थ विनय कुमार त्रिपाठी का 30 जून 2025 को कबीरधाम जिला में स्थानांतरण किया गया था, लेकिन संचालक उद्यान विभाग और कोरिया कलेक्टर द्वारा उन्हें लगभग 6 महीने तक रिलीव नहीं किया गया। इससे क्षुब्ध होकर अधिकारी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को तत्काल स्थानांतरित स्थल के लिए रिलीव किया जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और वर्षा शर्मा ने तर्क रखा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई न्यायदृष्टांतों के अनुसार, यदि स्थानांतरण आदेश न तो निरस्त हुआ है और न ही संशोधित, तो कर्मचारी को स्थानांतरित स्थान पर ज्वाइन करने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने मिस मनीषा अग्रवाल बनाम छत्तीसगढ़ शासन (2015) के फैसले का भी हवाला दिया।
वहीं, शासकीय अधिवक्ता ने भी यह स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण आदेश अब तक निरस्त या संशोधित नहीं किया गया है।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट एवं पूर्व न्यायिक फैसलों के आधार पर तत्काल रिलीव करने का आदेश पारित किया।





