NIT रायपुर मामला: हाईकोर्ट ने डायरेक्टर और पूर्व रजिस्ट्रार को भेजा अवमानना नोटिस

बिलासपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) रायपुर के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. आरिफ खान को पद से हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर डॉ. नारायणप्रभु वेंकट रमन और तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉ. नरेंद्र दिगंबर लोधे को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है।
मामला वर्ष 2021 का है, जब डॉ. आरिफ खान की NIT रायपुर में रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति हुई थी। कुछ समय बाद बिना कोई ठोस कारण बताए उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे नाराज होकर डॉ. खान ने अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. आरिफ खान ने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से इस्तीफा देकर NIT रायपुर में दोबारा कार्यभार संभालने की कोशिश की। आरोप है कि उस समय के शीर्ष अधिकारियों ने उनका कार्यग्रहण स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
इस पर डॉ. खान ने अदालत की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन न करना न्यायिक व्यवस्था को कमजोर करता है। इसी आधार पर अदालत ने एनआईटी रायपुर के डायरेक्टर और तत्कालीन रजिस्ट्रार को अवमानना नोटिस जारी किया है।





