महादेव ऑनलाइन सट्टा केस: एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को हाईकोर्ट से राहत, विभागीय जांच पर रोक

बिलासपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक आपराधिक मामला कोर्ट में लंबित है, तब तक उनके खिलाफ विभागीय जांच नहीं की जाएगी।

रायपुर पुलिस में एएसआई पद पर पदस्थ और रायपुर निवासी चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ ऑनलाइन सट्टा मामले में अपराध दर्ज किया गया था। इस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की जा चुकी है। इसके बाद 26 सितंबर 2025 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर ने उनके खिलाफ विभागीय आरोप पत्र जारी कर जांच शुरू कर दी थी।

विभागीय जांच के खिलाफ एएसआई चंद्रभूषण वर्मा ने अपने अधिवक्ताओं अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला अदालत में विचाराधीन हो, तो उसी मामले से जुड़े समान आरोपों पर विभागीय जांच एक साथ नहीं चल सकती।

हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू ने इस दलील से सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि जब आपराधिक मामला लंबित है, तब समान आरोपों पर विभागीय कार्रवाई करना उचित नहीं है। इस आधार पर हाईकोर्ट ने एएसआई चंद्रभूषण वर्मा के खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर रोक लगा दी है।

अब इस मामले में आगे की कार्रवाई आपराधिक केस के फैसले के बाद ही की जा सकेगी।

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