रायपुर में दो दिनों तक मांस-मटन की बिक्री पर रोक, नगर निगम का आदेश जारी

रायपुर नगर निगम ने धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए शहर में दो दिनों तक मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 18 दिसंबर 2025 को गुरु घासीदास जयंती और 19 दिसंबर 2025 को संत तारण तरण जयंती के अवसर पर लागू रहेगा।
नगर निगम प्रशासन के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत नगर निगम रायपुर के पूरे क्षेत्र में स्थित पशुवध गृह और सभी मांस-मटन विक्रय की दुकानें दोनों दिनों तक बंद रहेंगी।
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग को प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखेंगे, ताकि किसी भी तरह से मांस-मटन की बिक्री न हो सके।
नगर निगम प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल या दुकान में मांस-मटन का विक्रय करते पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई के साथ नियमानुसार दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम ने सभी व्यापारियों और नागरिकों से आदेश का पालन करने की अपील की है।





