रायगढ़ में अपराधी को 10 साल की सजा, खरसिया मानववध मामले में पुलिस की सटीक जांच रंग लाई

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में रायगढ़ पुलिस ने एक और मजबूत कानूनी कार्रवाई का उदाहरण पेश किया है। खरसिया थाना के तत्कालीन प्रभारी और वर्तमान में घरघोड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच तथा अभियोजन पक्ष के लोक अभियोजक पी.एन. गुप्ता की प्रभावी पैरवी के चलते मानववध के एक मामले में आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 114/2024 में आरोपी कुशल चौहान (41 वर्ष) निवासी बाम्हनपाली, खरसिया को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 के तहत दोषी साबित कर सजा और ₹100 अर्थदंड दिया है।

मामले का घटनाक्रम:

11 सितंबर 2024 को ग्राम बाम्हनपाली में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी कुशल चौहान ने अपनी पत्नी विमला खड़िया के साथ बेरहमी से मारपीट की। उसने पत्नी को कमरे में घसीटकर ले गया और बांस के डंडे से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों द्वारा डायल 112 पर सूचना देने के बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही खरसिया पुलिस ने मर्ग दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया। निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बयान पर घटना में उपयोग हुआ बांस का डंडा, खून से सने कपड़े, पटवारी नक्शा, गवाहों के कथन और फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित सभी साक्ष्य जुटाकर मजबूत चार्जशीट दाखिल की।

न्यायालय में 15 गवाहों के बयान हुए, जिनके आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया गया।

गौरतलब है कि निरीक्षक कुमार गौरव साहू ने हाल ही में दीनदयाल नगर, रायपुर के एक हत्या मामले में भी आरोपी को आजीवन कारावास दिलवाया था। लगातार दूसरी बड़ी सजा दिलाकर उन्होंने अपनी जांच क्षमता फिर साबित की है। इस कार्रवाई को पुलिस विभाग की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

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