1 दिसंबर से मंत्रालय में अनिवार्य होगी आधार-बायोमेट्रिक उपस्थिति, GAD ने जारी किया सख्त आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समयपालन को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब मंत्रालय में काम करने वाले सभी अवर सचिव और उनसे वरिष्ठ अधिकारियों को आधार-आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) के जरिए ही हाजिरी लगानी होगी। यह नियम 1 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है।
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि अधिकारियों की उपस्थिति और कार्यालय से लौटने का समय सिर्फ आधार सक्षम बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से ही दर्ज होगा।
नई व्यवस्था के तहत अधिकारी तीन तरीकों से अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे-
•मोबाइल में उपलब्ध आधार BAS ऐप के माध्यम से
•मंत्रालय के प्रवेश द्वार के पास लगाए गए बायोमेट्रिक डिवाइस से
•कंप्यूटर में लगे थम्ब स्कैनर का उपयोग करके
सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित होगी और सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शी बनेगा।





