शराब घोटाला: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई 19 सितंबर को

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में आरोपी चैतन्य बघेल ने रायपुर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस पर सुनवाई 19 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट ने सोमवार को उनकी याचिका खारिज कर निचली अदालत में आवेदन लगाने की सलाह दी थी। चैतन्य को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह रायपुर जेल में बंद हैं।

ED ने हाल ही में रायपुर कोर्ट में 7000 पन्नों का चालान पेश किया, जिसमें चैतन्य पर शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये पाने और 1000 करोड़ रुपये की कैश हैंडलिंग का आरोप है। जांच में सामने आया कि घोटाले से मिली ब्लैक मनी को उन्होंने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया और फर्जी निवेश दिखाकर सफेद करने की कोशिश की।

ED के अनुसार, बघेल डेवलपर्स के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में 13-15 करोड़ का खर्च दिखाया गया, जबकि रिकॉर्ड में केवल 7.14 करोड़ दर्ज किया गया। आरोप है कि एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ कैश भुगतान भी किया गया, जो दस्तावेजों में दर्ज नहीं था। इसके अलावा, फर्जी फ्लैट खरीदी और ज्वेलर्स से कैश ट्रांसफर के जरिए भी ब्लैक मनी को वैध दिखाया गया।

ED का दावा है कि बिचौलियों और फ्रंट कंपनियों के जरिए पैसा बघेल तक पहुंचाया गया। अनवर ढेबर और अन्य आरोपियों के मोबाइल चैट और रिकॉर्डिंग से भी कनेक्शन मिले हैं। अब कोर्ट यह तय करेगा कि चैतन्य को जमानत मिलेगी या वे जेल में रहेंगे।

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