हाईकोर्ट में फिर गूंजा मंत्रिमंडल विस्तार का मामला, कांग्रेस ने दी चुनौती

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका के बाद कांग्रेस ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस की ओर से दायर याचिका में 14वें मंत्री राजेश अग्रवाल की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया है। साथ ही उनकी नियुक्ति रद्द करने की मांग भी की गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, यह याचिका कांग्रेस मीडिया सेल प्रमुख सुशील कुमार शुक्ला ने दायर की है। इस पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सोमवार को पहली सुनवाई होगी। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार ने संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले बीते सप्ताह एक सामाजिक कार्यकर्ता ने भी इसी मुद्दे पर याचिका दायर की थी। उस याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने समाजसेवा से जुड़े दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए थे। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपने जो तस्वीरें पेश की हैं उनमें तारीख और समय क्यों नहीं है। वहीं महाधिवक्ता ने दलील दी थी कि इस तरह का मामला 2022 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दो सप्ताह का समय मांगा था।

बताया जा रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ता की उम्र 80 वर्ष है। कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आपने अपने जीवन में कितने सामाजिक कार्य किए हैं। साथ ही उनके वकील से समाजसेवा से जुड़ा डेटा पेश करने को कहा गया था। अब कांग्रेस की ओर से दाखिल याचिका ने इस मामले को और संवेदनशील बना दिया है। सोमवार को होने वाली सुनवाई में कोर्ट का रुख क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

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