1 सितंबर से लागू हुआ इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, अवैध विदेशी नागरिकों पर होगी सख्त कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने 1 सितंबर 2025 से इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के नियमों को लागू कर दिया है। इस नए कानून का उद्देश्य भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर सख्त कार्रवाई करना है। यह बिल अप्रैल 2025 में संसद में पारित हुआ था और अब मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

नए प्रावधानों के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिससे वह विदेशी नागरिकों की निगरानी और नियंत्रण को ज्यादा प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकेगा। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। इसके तहत अगर कोई विदेशी नागरिक नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में प्रवेश करता है तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास उसे डिपोर्ट करने का संवैधानिक अधिकार होगा। इसके लिए ब्यूरो राज्य सरकारों और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करेगा।

नए कानून में प्रावधान है कि यदि किसी विदेशी नागरिक की गतिविधियां किसी होटल, शिक्षण संस्थान या अन्य किसी संस्थान में अवैध पाई जाती हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। वहीं जाली पासपोर्ट, वीजा या अन्य दस्तावेजों के इस्तेमाल पर कम से कम दो साल की सजा और एक से दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी संबंधित एजेंसियों को विदेशी नागरिकों के स्टेट लेवल डेटाबेस बनाने और नियमित रूप से ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ऐसे मामलों पर सख्ती से निगरानी रखी जा सके।

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