छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा आदेश : तीन अफसरों पर अवमानना में वारंट जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शासन के गृह विभाग में पदस्थ तीन बड़े अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। अदालत ने न्यायालय की अवमानना के मामले में इन अफसरों पर 50-50 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही उन्हें 4 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
क्या है मामला?
यह विवाद साल 2013 से जुड़ा है। उस समय जेल विभाग के 17 फार्मासिस्ट ग्रेड-2 कर्मचारियों ने शिकायत की थी कि उन्हें अन्य विभागों के समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है। इस पर कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
लंबी सुनवाई के बाद 2023 में हाईकोर्ट ने फैसला कर्मचारियों के पक्ष में सुनाया और शासन को आदेश दिया कि वेतन विसंगति दूर की जाए। लेकिन शासन ने आदेश लागू नहीं किया।
इसके बाद शासन ने 2024 में इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर भी आदेश का पालन नहीं हुआ। आखिरकार परेशान कर्मचारियों ने 2025 में अवमानना याचिका दायर की।
सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना गंभीर अपराध है। इसलिए तीन अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें अगली तारीख पर हाजिर होने का आदेश दिया गया।
यह मामला साफ करता है कि कानून सबके लिए बराबर है और अदालत के आदेश का पालन हर हाल में करना जरूरी है, चाहे वह आम नागरिक हो या उच्च पदस्थ अधिकारी।





