सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 15 अगस्त को मदिरा बिक्री पर पूरी तरह रोक

सारंगढ़-बिलाईगढ़। स्वतंत्रता दिवस पर जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 15 अगस्त को जिले की सभी देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।

इस दिन न केवल शराब की बिक्री, बल्कि उसका निर्माण, भंडारण, परिवहन और सेवन भी प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने साफ कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और मुकदमा शामिल है।

क्यों लगाई गई रोक

राष्ट्रीय पर्व पर जिले में ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सार्वजनिक आयोजन होते हैं। प्रशासन का मानना है कि शराब की बिक्री और सेवन से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए यह कदम जरूरी है।

कौन-कौन सी दुकानें बंद रहेंगी

देशी मदिरा दुकानें (CS-2)

कंपोजिट मदिरा दुकानें (CS-2 कंपोजिट)

विदेशी मदिरा दुकानें (FL-1)

इनसे जुड़े अहाते, बार, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब भी बंद रहेंगे।

सख्त निगरानी के इंतजाम

जिला पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम दुकानों और गोदामों का निरीक्षण करेगी, वाहनों की चेकिंग करेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी। प्रशासन ने ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों और सामाजिक संगठनों से भी सहयोग की अपील की है।

स्थानीय सामाजिक संगठनों ने कलेक्टर के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम देशभक्ति और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सराहनीय है।

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