रायपुर में मॉर्निंग वॉक के दौरान लूटपाट करने वाले दो आरोपियों को उम्रकैद

रायपुर। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई एक लूटपाट की घटना में अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह वारदात 1 सितंबर 2022 को सुबह पौने पांच बजे हुई थी, जब देवेंद्र साहू नामक युवक मॉर्निंग वॉक पर निकला था।

इस दौरान एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने पहले उसका कॉलर पकड़ा, फिर चाकू से हमला कर दिया। देवेंद्र ने जब चाकू को रोकने की कोशिश की, तो उसकी हथेली कट गई। इसके बाद आरोपियों ने उसकी जेब से 13 हजार रुपए कीमत का मोबाइल लूट लिया और फरार हो गए।

हिम्मत दिखाते हुए देवेंद्र ने भागते आरोपियों की स्कूटर का नंबर नोट किया और तत्काल थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच के बाद शेख शब्बीर (24) और आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू (25), दोनों रायपुर निवासी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

सोमवार 4 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक पर 40 हजार और दूसरे पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अदालत ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में भय का वातावरण पैदा करती हैं। यह सिर्फ एक चोट या लूट नहीं, बल्कि सामाजिक चिंता का विषय है। कोई व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी सुरक्षित नहीं है, यह स्थिति गंभीर सोच की मांग करती है।

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