भोपाल: ट्रेन के खराब शौचालय में फंसी महिला यात्री, रेलवे को 40,000 रुपये का जुर्माना

मध्य प्रदेश के भोपाल उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को 40,000 रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह फैसला 2022 में त्रिकूट एक्सप्रेस में हुई एक घटना के कारण लिया गया है, जब एक महिला यात्री ट्रेन के शौचालय में करीब आधे घंटे तक फंसी रही थी।

रविदास नगर के उमेश पांडे ने यह शिकायत की थी कि वे 20 अप्रैल 2022 को कन्याकुमारी से भोपाल आ रहे थे। यात्रा के दौरान ट्रेन की बर्थ फटी हुई थी और शौचालय की सीट टूटी हुई थी। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब उनकी पत्नी शौचालय में गईं और दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। वह करीब 30 मिनट तक फंसी रहीं और आखिर में अन्य यात्रियों की मदद से बाहर निकाली गईं।

रेलवे ने कहा कि टिकट केवल यात्रा का अधिकार देता है, सुविधाओं की गारंटी नहीं। साथ ही उन्होंने बताया कि मदुरई स्टेशन पर शौचालय की मरम्मत की कोशिश की गई, लेकिन ट्रेन को ज्यादा देर रोकना संभव नहीं था।

हालांकि, उपभोक्ता आयोग ने रेलवे के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अधिकार है। इसलिए रेलवे को सेवा में कमी मानते हुए 40,000 रुपये का मुआवजा देना होगा।

यह फैसला रेलवे के लिए चेतावनी भी है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को गंभीरता से लेना जरूरी है।

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