पूर्व सीएम बघेल के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधायक भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा है -“चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।”

यह याचिका दुर्ग से सांसद विजय बघेल ने दायर की है। उन्होंने पाटन विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल पर आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विजय बघेल का कहना है कि चुनाव के दौरान भूपेश बघेल ने गलत तरीके अपनाए और भ्रष्ट आचरण किया। उन्होंने याचिका में कई दस्तावेज पेश कर भूपेश बघेल का निर्वाचन रद्द करने की मांग की है।

भूपेश बघेल की ओर से इस याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज करने की अपील की गई थी। उन्होंने कहा कि याचिका में कई खामियां हैं और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने उनकी यह मांग खारिज कर दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। कोर्ट में आगे यह तय किया जाएगा कि याचिका में लगाए गए आरोप कितने गंभीर हैं और क्या भूपेश बघेल का निर्वाचन रद्द किया जा सकता है। फिलहाल कोर्ट के फैसले से यह साफ है कि मामला गंभीर माना जा रहा है और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

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