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अजीबो- गरीब मामला: बेकरी से रसगुल्ले और गुटखे चुराकर भागें चोर, चोरों के खिलाफ FIR भी दर्ज

जबलपुर।  आपने सोने चांदी,रुपए पैसे से लेकर कीमती सामान चोरी होने के ढेरों मामले देखे होगें, लेकिन क्या आपने कभी महज 165 रुपए की चोरी का मामला सुना है। क्योंकि यह अनोखी चोरी मध्यप्रदेश के जबलपुर में हुई है,जहां एक चोर ने 165 रुपए का सामान चुराया, लेकिन मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। ऐसे में पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्योंकि यह मामला थोड़ा दिचलस्प इसलिए भी है कि चोर बेकरी से रसगुल्ले और गुटखे के पाउच चुराकर कर ले गए है।

दरअसल, मध्यप्रदेश की सबसे तेज पुलिस होने का दम भरने वाली जबलपुर पुलिस इन दिनों ऐसे 2 चोरों की तलाश कर रही है। जिन्होंने 165 कीमत के रसगुल्ले का एक डिब्बा और गुटखे के 2 पाऊच चुराए हैं। इतना ही नहीं पुलिस ने दोनों चोरों को ढूंढने से पहले दुकान से एक पैकेट में भरे 10 रसगुल्ले और दो 20 रुपये वाले राजश्री गुटखा के पाउच चोरी होने के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनो चोरों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है।

बता दें कि, जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र के मुखर्जी वार्ड नं. 10 में रहने वाले देवकरण विश्वकर्मा अपने बेटे आयुष के साथ बेकरी की दुकान चलाते है। उनकी बेकरी की दुकान में बीते 24 अप्रैल को बाइक सवार 2 युवक दोपहर के वक्त आए, जिनका नाम आशुतोष ठाकुर और संचित शर्मा बताया जा रहा है। वहीं बेकरी दुकान में पहुंचते ही संचित शर्मा दुकान के किनारे खड़ा हो गया और मुंह में कपड़ा बांधकर आशुतोष ठाकुर ने काउंटर के पास रखा हल्दीराम कंपनी का एक किलो रसगुल्ले का डब्बा, जिसकी कीमत करीब 125 रुपये थी, उसे काउंटर के अंदर से निकालकर अपनी जेब में रख लिया। उस समय दुकान पर मौजूद आयुष विश्वकर्मा सो रहा था, जिसका फायदा उठाकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया।

वहीं चोरी के बाद आरोपी आशुतोष ठाकुर ने दो 20-20 रुपये के राजश्री गुटखा के पाउच मांगे और पैसे फोन-पे से भेजने की बात कहकर वहां से निकल गया। जब आयुष ने मोबाइल चेक किया तो पाया कि, कोई पेमेंट नहीं किया गया था। इसके बाद जब दुकान का सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो उसमें साफ तौर पर आशुतोष ठाकुर को रसगुल्ले का डिब्बा जेब में रखते पाया गया। जिसकी शिकायत आयुष के परिजनों ने सिहोरा पुलिस से की। इतना ही नहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी। जिसके बाद पुलिस रसगुल्ला और गुटखा के पैकेट को ढूंढने में लग गई। वहीं अब यह मामला शुरू में छोटी-सी चोरी लगने वाला यह मामला वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक पहुंचने के बाद विभागीय चिंता का कारण बन गया है। मामले में सिहोरा पुलिस के थानेदार और एफआईआर दर्ज करने वाले एएसआई दोनों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया गया और उनसे इतने कम मूल्य के मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्णय को उचित ठहराने को कहा गया।

भारतीय न्याय संहिता के तहत 5000 रुपए से कम मूल्य की चोरी को अब गैर-संज्ञेय अपराध माना जाता है। वहीं ऐसे मामलों में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट या अदालत की पूर्व अनुमति के एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती या गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। वहीं इस संबंध में एएसआई मथुरा प्रसाद पौराणिक ने बताया कि, उन्हें बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज करने के नए प्रावधानों की जानकारी नहीं थी। पुरानी भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत 100 रुपए से अधिक की चोरी एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त थी और इसी के तहत 165 रुपए की मिठाई और गुटखा चोरी एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल एसपी ने बताया कि, मामला संज्ञान में है और उन्होंने इस मामले में हुई चूक को भी स्वीकार किया है। वहीं एफआईआर दर्ज करने वाले एएसआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और एक हफ्ते के भीतर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा गया है।

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