बिलासपुर में अवैध रेत खनन पर हाईकोर्ट सख्त, खनिज विभाग ने की बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर। अरपा नदी में हो रहे अवैध रेत खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा शामिल हैं, ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस जनहित याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही है। पिछले सप्ताह की सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को नई नीति बनाने और खनन माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

कोर्ट के आदेश के बाद खनिज विभाग हरकत में आ गया है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने जिले के कोटा, रतनपुर और हिर्री क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान अवैध रेत खनन और परिवहन में लगे 20 ट्रैक्टर और हाईवा को जब्त किया गया है।

खनिज विभाग के उप संचालक डी.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। अवैध खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि विभाग की टीम दिन-रात निगरानी कर रही है ताकि अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। आने वाले समय में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट की सख्ती और प्रशासन की कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि अब अरपा नदी को अवैध खनन से राहत मिल सकेगी।

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