कोटपा एक्ट के तहत की गई कार्यवाही, दी गई समझाइश…

गौरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में कोटपा एक्ट 2003 के प्रभावी पालन के लिए प्रशासन ने बुधवार को महत्वपूर्ण कदम उठाया। जिले के मरवाही क्षेत्र में स्थित शिक्षण संस्थानों के पास पान दुकानों, किराना स्टोर्स आदि पर धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई करते हुए 13 चालान काटे गए और कुल 1200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही व्यापारियों और दुकानदारों को कोटपा नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई।
कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू और सिगरेट से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है, ताकि युवाओं और बच्चों को इन नशीले पदार्थों से दूर रखा जा सके। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद, जिला प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों के पास इस तरह की कार्रवाई तेज कर दी है।
प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की सख्ती से कोटपा एक्ट का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित होगा और बच्चों व युवाओं को तंबाकू और सिगरेट के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकेगा।





