भूपेश बघेल को राहत : कथित मॉर्फ्ड सीडी मामले में भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत
आरोप तय करने की प्रक्रिया पर फिलहाल विराम, विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कथित मॉर्फ्ड सीडी मामले में (भूपेश बघेल को राहत) छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।
CBI विशेष अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक (भूपेश बघेल को राहत)
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतरिम राहत प्रदान करते हुए विशेष अदालत की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी। हालांकि, हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश का अभी इंतजार है, जिसके बाद यह स्पष्ट होगा कि अदालत ने किन कानूनी आधारों पर यह राहत दी है और आगे की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि कथित मॉर्फ्ड सीडी मामले की जांच CBI द्वारा की जा रही है। इससे पहले निचली अदालत ने भूपेश बघेल को आरोपमुक्त कर दिया था, लेकिन बाद में विशेष अदालत ने उस आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।
इसी आदेश को चुनौती देते हुए भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल विशेष अदालत में इस मामले की आगे की कार्रवाई पर रोक लग गई है। अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश और मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ेगी





