बांग्लादेश में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार चिन्मय कृष्ण दास को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

ढाका। बांग्लादेश में राजद्रोह के आरोप में जेल में बंद चिन्मय कृष्ण दास की लगातार मुसीबत बढ़ रही है। चटगाँव की एक अदालत ने आज कड़ी सुरक्षा के बीच हुई सुनवाई के बाद पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास को जमानत देने से इनकार कर दिया।
मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट मोफिजुर हक भुइयां के अनुसार, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के लगभग 30 मिनट बाद चटगाँव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका खारिज कर दी। चिन्मय पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप है।
चिन्मय के अधिवक्ता अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने सुनवाई से पहले कहा था, कि हम ऐनजीबी ओइक्या परिषद के बैनर तले चटगाँव आए हैं और हम चिन्मय की जमानत के लिए अदालत में पैरवी करेंगे। मुझे चिन्मय से वकालतनामा पहले ही मिल चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट और चटगाँव बार एसोसिएशन दोनों का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे केस चलाने के लिए किसी स्थानीय वकील की अनुमति की जरूरत नहीं है।





