अपराधछत्तीसगढ

2 हजार रुपये के लिए हत्या, पुलिस ने किया खुलासा

महासमुंद। बीते दिन जिला-अस्पताल महासमुंद के माध्यम से मृतक रामकुमार खडिया पिता हीरा लाल खडिया (33 वर्ष) निवासी ग्राम घोंघीबहरा महासमुंद का शव ग्राम के बाहर रोड के किनारे पडा मिलने पर मृत अवस्था में अस्पताल लाया जाने की अस्पताल मेमो के माध्यम सें प्राप्त सूचना पर थाना महासमुंद में दिनांक 04 दिसबंर को मर्ग कायम किया गया था। मृतक के शव पंचनामा के दौरान सिर में चोट होना पाया गया था मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 08.12.24 को प्राप्त हुआ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण हत्या होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया जिसके आधार पर थाना महासमुद में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 103(1) बी.एन.एस कायम कर विवेचना में लिया गया।

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विवेचना के दौरान पुलिस टीम के द्वारा मृतक के परिवार जनों एवं ग्रामीणों सें पूछताछ करना प्रारंभ किया गया तथा मुखबिर को सक्रिय कर उक्त मृतक रामकुमार खडिया के बारे में तथा परिवार के बारे में जानकारी एकत्र करना शुरू किया गया। तभी मुखबिर से सूचना मिला कि गांव का ही भीखम साहू घटना स्थल में शराब पीकर बैठे हुये थे। कि पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति भीखम साहू पिता स्व. अलख राम साहू उम्र 60 वर्ष सा. ग्राम घोंघीबाहरा बंजारीपारा, महासमुन्द अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया। इस दौरान आरोपी ने बताया कि मृतक नंद कुमार खडिया ने कुछ दिन पहले अपने मकान निर्माण से बचा हुआ छड (सरिया) को आरोपी भीखम साहू को बेंचा था, जिसका 2000 रुपये आरोपी सें मृतक नंद कुमार को लेना था दिनांक घटना को आरोपी भीखम साहू एवं मृतक नंद कुमार एक साथ ग्राम बनसिवनी जाकर शराब पीए शराब पीने के बाद अपने गांव वापस आते समय रास्ते में मृतक नंद कुमार खडिया आरोपी से अपने छड सरिया का पैसा मांगने लगा।

जिस पर मृतक नंद कुमार एवं आरोपी भीखम साहू का विवाद हो गया उसी समय घटनास्थल ग्राम घोधींबहरा में रोड किनारे पडे लकडी के डंडे से आरोपी भीखम साहू ने मृतक नंद कुमार खडिया के सिर में प्राण घातक प्रहार किया जिसके कारण मौके पर ही नंद कुमार की मृत्यु हो गई। आरोपी भीखम साहू पिता स्व. अलख राम साहू उम्र 60 वर्ष , ग्राम घोंघीबाहरा बंजारीपारा, महासमुन्द के कब्जे से मृतक की हत्या करने में प्रयुक्त डंडा तथा घटना के समय पहने हुआ शर्ट को आरोपी से विधिवत जप्त किया गया। आरोपी के विरूध्द थाना महासमुन्द में अपराध धारा 103(1) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।

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