छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़: 70 पैरोल जंपर फरार, हाईकोर्ट ने डीजी जेल को फटकारा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में सोमवार को पैरोल पर कैदियों की वापसी न होने को लेकर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में डीजी जेल ने शपथ पत्र में पैरोल पर बाहर गए और उसके बाद वापस न लौटने वाले कैदियों के बारे में बताया। अदालत ने अब इस पूरे मामले में एक बार फिर ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से मांगी है। कोरोना काल में कई कैदी प्रदेश की जेलों से पैरोल लेकर बाहर निकले थे। इसके बाद वे आज तक जेल वापस नहीं आए। हाई कोर्ट ने इसे संज्ञान में लेकर इनकी वापसी को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी थी। मामले की पिछली सुनवाई 30 सितंबर 2024 को हुई थी। इसमें अदालत ने डीजी जेल को शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए थे। आज मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। सरकार के अधिवक्ता ने हाई कोर्ट द्वारा 30 सितंबर को जारी आदेश के परिपालन की जानकारी दी। इसमें डीजी जेल के द्वारा हलफनामे को सरकारी वकील ने प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान शपथ पत्र के माध्यम से दी जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया कि 83 बंदी पैरोल में बाहर थे, जिनमें से 10 लोगों को पकड़ लिया गया है वही तीन की मौत हो गई है अभी भी 70 कैदी पैरोल लेकर वापस नहीं लौटे हैं। इसके अलावा बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करने डीजीपी ने 23 अक्टूबर 2024 को प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अभियान चला कर डेली बेसिस पर रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अब इस पूरे मामले में डीजीपी जेल से एक बार फिर ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को नियत की गई है।

Show More

Related Articles

Back to top button
Everything you didn’t know about los angeles How to get safari’s privacy feature in chrome
Everything you didn’t know about los angeles How to get safari’s privacy feature in chrome The Venice Simplon Orient Express Honcymooning in italy