छत्तीसगढ

19 साल के साहिल ने 10वीं की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, दोस्त के घर ले जाकर किया रेप…

कोरबा। कक्षा 10वीं की एक छात्रा को प्रेम जाल में फांस कर 19 साल के एक युवक ने उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसके दोस्त ने आपत्तिजनक फोटो खींच लिया और एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर छात्रा को दैहिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने लगे।

इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना बांकीमोंगरा क्षेत्र की है। 16 वर्षीय स्कूल की छात्रा का प्रेम संबंध घुड़देवा में रहने वाले साहिल अंसारी 19 वर्ष के साथ था।

छात्रा को प्यार में मिला धोखा, पढ़िए पूरी घटनाक्रम

  • पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, छात्रा ने युवक पर विश्वास किया और उसके झांसे में आकर चार अक्टूबर को साहिल के ही घुड़देवा में रहने वाले दोस्त रामचरण साहू के घर चली गई।
  • यहां छात्रा को बरगला कर साहिल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच छिप कर रामचरण ने आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली। उसने तस्वीरों को अपने एक अन्य दोस्त कटघोरा निवासी ताकिर अली 23 वर्ष को भेज दिया।
  • इसके साथ ही ताकिर छात्रा को यह तस्वीर भेज कर ब्लैकमेल करने लगा। दैहिक शोषण के लिए छात्रा को मजबूर कर रहे थे। ताकिर ने यह चेतावनी दी थी कि यदि उनकी बात वह नहीं मानी तो तस्वीरों को इंटरनेट मीडिया में वायरल कर देंगे।
  • कुछ दिनों तक छात्रा ने इस बात को छिपाकर रखी, पर पानी सिर से ऊपर हो जाने पर उसने अपने स्वजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद इस घटना की शिकायत थाना में दर्ज कराई गई।

पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज

पुलिस को पीड़िता ने यह भी बताया है कि 16 अक्टूबर को भी साहिल उसे रामचरण के यहां लेकर गया था। पुलिस ने दुष्कर्म, पोक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि साहिल भी पूरे षडयंत्र में शामिल था। उसके कहने पर ही रामचरण ने तस्वीरें खींची थी। तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार

ऐसा ही एक अन्य मामला बिलासपुर के पामगढ़ में सामने आया है। नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, नाबालिक बालिका को शादी करने का झांसा देकर ससहा निवासी शिवा कोहली लगातार दुष्कर्म कर रहा था। जब युवक ने उससे शादी करने से इंकार कर दिया तो उसने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस ने आरोपित के विरूद्ध बीएनएस धारा 64, 64 (2) (M) 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहतअपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस ने आरोपित युवक शिवा कोहली को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिस पर पुलिस ने उसे 16 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

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