छत्तीसगढ

बिलासपुर: फर्जी प्रमाणपत्र पर 22 साल तक नौकरी, व्याख्याता बर्खास्त

बिलासपुर: मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड स्थित शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल, बैगाकापा में फर्जी बीएड प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी कर रहे व्याख्याता जसवंत सिंह राजपूत को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संयुक्त संचालक की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

दरअसल, जसवंत सिंह राजपूत के खिलाफ शिकायत की गई थी कि उन्होंने फर्जी बीएड प्रमाणपत्र के सहारे नौकरी प्राप्त की है। इस पर बिलासपुर संभाग के संयुक्त संचालक ने जांच की, जिसमें खुलासा हुआ कि राजपूत की नियुक्ति 1992 में उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर शासकीय हाईस्कूल, बैगाकापा में हुई थी। इसके बाद उन्होंने 2004 में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से प्रथम श्रेणी में स्वाध्यायी बीएड परीक्षा उत्तीर्ण करने का दावा करते हुए विभाग में अंकसूची प्रस्तुत की थी। इसी प्रमाणपत्र के आधार पर उन्हें उच्च वर्ग शिक्षक से प्रधानपाठक और बाद में 2008 में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया।

जांच अधिकारी ने उक्त अंकसूची का सत्यापन गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से करवाया, जहां उपकुलसचिव ने स्पष्ट किया कि यह अंकसूची विश्वविद्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी। जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जसवंत सिंह राजपूत ने फर्जी अंकसूची का सहारा लेकर पदोन्नति हासिल की थी। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए दंडनीय है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

Show More

Related Articles

Back to top button
Everything you didn’t know about los angeles How to get safari’s privacy feature in chrome
Everything you didn’t know about los angeles How to get safari’s privacy feature in chrome The Venice Simplon Orient Express Honcymooning in italy