जीएसटी: डिमांड नोटिस पर नहीं देना होगा ब्याज और जुर्माना, एक नवंबर से लागू होगी ये राहत योजना

रायपुर। जीएसटी करदाताओं को विभाग ने बड़ी राहत दी है। इसके तहत ऐसे करदाता जिन्हें डिमांड नोटिस मिला है, वे अपना बकाया भुगतान कर ब्याज व जुर्माने से बच सकते है। यह राहत वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के करदाताओं के लिए है। यह योजना एक नवंबर से जीएसटी करदाताओं के लिए लागू हो रही है। प्रदेश में ही इन तीन वित्तीय वर्षों में करीब पांच हजार से ज्यादा करदाताओं को विभाग की ओर से डिमांड नोटिस भेजा जा चुका है।

यह है शर्त

जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि इसमें शर्त यह रखी गई है कि टैक्स डिमांड नोटिस गैर-धोखाधड़ी श्रेणी का होना चाहिए। सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

30 सितंबर तक करना था जमा

इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन में करदाताओं को आ रही दिक्कत के चलते आयकर विभाग ने इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर सात अक्टूबर की है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स ऑडिट रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है। ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी।

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