छत्तीसगढप्रदेश

क्या रद्द हो जाएगी पूर्व CM भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता?

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्मंत्री भूपेश बघेल पर संकट के बादल मंडराने लगे है। कांग्रेस विधायक भूपेश बघेल की विधानसभा सदस्यता रद्द हो सकती है? बघेल पाटन विधानसभा से कांग्रेस विधायक है। उनके निर्वाचन को रद्द किए जाने की मांग की गई है। बघेल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की है।

जानकारी के अनुसार मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को एक नोटिस भेजा है। अदालत ने बघेल और ऑब्जर्वर को जवाब के लिए नोटिस दिया है। बघेल का निर्वाचन रद्द करने के लिए याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल की लगाई थी। याचिका में भाजपा सांसद ने भूपेश बघेल पर विधानसभा चुनावों के दौरान नियमों और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

विजय बघेल दुर्ग लोकसभा से भाजपा के सांसद है। विजय बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भतीजे है। विजय बघेल ने याचिका में कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के दौरान भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव प्रचार थमने के बाद भी केसरा गांव में उनके समर्थन में रैली निकाली गई जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते पुलिस बल का दुरूपयोग किया था। इसलिए भूपेश बघेल का निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। भाजपा सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ साथ साक्ष्य भी पेश किए है। साक्ष्य में उन्होंने वीडियो पेश किया है।

भूपेश को हाईकोर्ट का नोटिस

सांसद विजय बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करके भूपेश बघेल और ऑब्जर्वर को एक नोटिस भेजा है। होईकोट अब मामले की सुनवाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में करेगा। बता दें कि याचिकाकर्ता ने याचिका में भूपेश बघेल, ऑब्जर्वर, केंन्द्रीय चुनाव आयोग, राज्य सरकार और जिला निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार बनाया है।

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