रायपुर में बड़ा फैसला—अंबुजा मॉल की पार्किंग फीस अवैध, अब होगी फ्री पार्किंग

रायपुर के जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अंबुजा सिटी सेंटर मॉल में वाहनों से पार्किंग शुल्क वसूली को अवैध घोषित कर दिया है। आयोग ने मॉल प्रबंधन को साफ निर्देश दिया है कि अब यहां आने वाले लोगों के लिए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की जाए।
यह मामला अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। उन्होंने बताया कि 15 जून 2025 को मॉल जाने पर उनसे 30 रुपये पार्किंग शुल्क लिया गया, जबकि वे सिर्फ अपनी मां को छोड़कर वापस जाना चाहते थे।
मॉल प्रबंधन ने यह कहते हुए शुल्क लिया कि वहां “फ्री पिकअप-ड्रॉप” की कोई सुविधा नहीं है। इसी बात से नाराज होकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
कोर्ट में क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट और अन्य उपभोक्ता आयोगों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि मॉल द्वारा पार्किंग फीस लेना गलत है। उन्होंने मानसिक क्षति के लिए 50 हजार रुपये की मांग भी की।
आयोग ने सभी तर्कों को सही मानते हुए फैसला सुनाया कि मॉल द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली अवैध है और इसे तुरंत बंद किया जाए।
इस फैसले से अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है और शहर में अन्य मॉल्स की पार्किंग नीति पर भी असर पड़ सकता है।





