पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति की उम्रकैद बरकरार, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

बिलासपुर। पत्नी की हत्या के दोषी पति की अपील को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। कबीरधाम जिले के पांडातराई में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी पर केरोसीन डालकर जिंदा जला दिया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी।

चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कहा कि मरने से पहले दिया गया बयान दोषसिद्धि के लिए ठोस आधार है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी की अपील खारिज कर दी।

मामला 18 नवंबर 2019 का है, जब आरोपी संतोष उर्फ गोलू श्रीवास्तव ने पत्नी लता श्रीवास्तव पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी महिला ने तालाब में कूदकर जान बचाने की कोशिश की और अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने पति के खिलाफ बयान दर्ज कराया था। 21 दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस जांच और बयान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद निचली अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

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