बिलासपुर में डिब्बों में डीजल देने पर रोक, ईरान-इजराइल युद्ध के बीच कलेक्टर का सख्त आदेश

बिलासपुर। ईरान–इजराइल युद्ध के बीच पेट्रोल-डीजल सप्लाई को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने पेट्रोल-डीजल की सुचारू उपलब्धता और दुरुपयोग रोकने के लिए डिब्बों में डीजल देने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेश के अनुसार अब पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा। किसी भी अन्य पात्र या डिब्बे में ईंधन देने पर पूरी तरह रोक रहेगी। महत्वपूर्ण और संवेदनशील सेवाओं को छोड़कर किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी। विशेष परिस्थितियों में एसडीएम या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही डीजल मिल सकेगा।

कृषि और छोटे उद्योगों के लिए अलग व्यवस्था

कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल की आपूर्ति पहले की औसत खपत के आधार पर की जाएगी और इसका अलग से रिकॉर्ड रखा जाएगा।

पेट्रोल पंपों पर कड़ी निगरानी

प्रशासन ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन और वितरण पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पेट्रोल पंपों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच होगी और कालाबाजारी या अवैध परिवहन मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जांच दल का गठन

आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जांच दल बनाया गया है, जो पूरे जिले में लगातार निरीक्षण करेगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इसका सख्ती से पालन करना होगा।

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