रायगढ़ में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, मामूली विवाद में कुल्हाड़ी से किया था वार

रायगढ़ जिले में पत्नी की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामला अप्रैल 2022 का है, जब खाने-पीने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने गुस्से में आकर घर में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में महिला के गले और छाती पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे, जहां महिला खून से लथपथ हालत में मृत मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मामला दर्ज किया गया।

पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या की धारा के तहत न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर जुर्माना भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को निर्णायक माना गया, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।

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