The Sterilization Scandal: 12 साल बाद आया फैसला, डॉ. आर के गुप्ता दोषी करार ​लापरवाही ने ली थी 18 जानें

कोर्ट ने पांच आरोपियों को किया बरी, मुख्य डॉक्टर पर जुर्माना

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिलासपुर नसबंदी कांड (The Sterilization Scandal) में 12 साल के लंबे इंतजार के बाद जिला कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। प्रथम सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी डॉ. आर के गुप्ता को गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का दोषी पाते हुए सजा और जुर्माने की घोषणा की है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में पांच अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। साल 2014 में सकरी स्थित नेमिचंद्र जैन अस्पताल में आयोजित एक सरकारी नसबंदी शिविर के दौरान यह भयावह घटना घटी थी, जहाँ महज कुछ घंटों के भीतर 85 लोगों के ऑपरेशन किए गए थे।

मुख्य डॉक्टर पर जुर्माना, (The Sterilization Scandal)

इस अत्यधिक जल्दबाजी और अस्वच्छ चिकित्सा प्रक्रिया के कारण संक्रमण फैल गया, जिसके परिणामस्वरूप 13 महिलाओं और 5 पुरुषों सहित कुल 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी गंभीर संक्रमण और मेडिकल प्रोटोकॉल की अनदेखी की पुष्टि हुई थी, जिसने उस वक्त देश की स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी दावों की पोल खोल दी थी। इस कांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था और राजनीतिक रूप से भी काफी हलचल रही थी; यहाँ तक कि तत्कालीन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वयं रायपुर पहुँचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थीं। कोर्ट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि कम समय में अत्यधिक ऑपरेशन करने और चिकित्सकीय मानकों का पालन न करने की लापरवाही ही इस त्रासदी का मुख्य कारण थी

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