छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 10 फैसलों को मंजूरी, सोलर-बायोगैस प्लांट पर 1.50 लाख सब्सिडी और नकल रोकने नया कानून आएगा

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में कुल 10 फैसलों पर मुहर लगी, जिनमें धर्मांतरण संशोधन विधेयक के प्रारूप को स्वीकृति, परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून लाने का निर्णय और सोलर व बायोगैस संयंत्रों के लिए सब्सिडी शामिल है।
सरकार ने सोलर और बायोगैस प्लांट लगाने के लिए 1.50 लाख रुपए तक का अनुदान देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करना है।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन को भी मंजूरी दी है। यह मंडल तकनीकी और गैर-तकनीकी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा और चयन प्रक्रिया को संचालित करेगा।
बैठक में परीक्षाओं में नकल पर रोक लगाने के लिए नया कानून लाने का भी निर्णय लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और नकल माफिया पर प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी।
इसके अलावा धर्मांतरण संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य बलपूर्वक, प्रलोभन देकर या कपटपूर्ण तरीके से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों का पालन करना होगा।
सरकार के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जेल और कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक को विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे हैं। सरकार का कहना है कि स्पष्ट कानून बनने से ऐसी स्थितियों पर नियंत्रण रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। फिलहाल गृह विभाग अन्य राज्यों के संबंधित कानूनों का अध्ययन कर राज्य के लिए विस्तृत और स्पष्ट नियम तैयार करने की प्रक्रिया में जुटा है।





