Et af de længst eksisterende offshore-navne er stadig Queenvegas selvom konkurrencen er blevet hård. I sammanställningar av nyare alternativ förekommer Slotser casino som ett av flera mindre kända varumärken. Bland mindre etablerade sajter återfinns Newlucky casino som har en relativt enkel webbplats men ett brett spelutbud. För dem som vill veta mer om sajter utan begränsningar kan man klicka här och bläddra bland alternativen. Among lion-themed brand entries is www.leoncasino.nu which sits alongside several similar names. För spelare som är nyfikna på bonus buy-mekaniken kan man läs mer här för en bredare överblick.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आमने-सामने अजय चंद्राकर और विकास उपाध्याय, धर्मांतरण मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में घमासान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। आदिवासी इलाकों में ईसाई धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर ग्राम सभाओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।

अजय चंद्राकर का खुला न्योता

भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि धर्म प्रचारक सार्वजनिक मंच पर अपनी बात क्यों नहीं रखते? उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रचार करना है तो घर-घर गुपचुप तरीके से क्यों जाते हैं? चंद्राकर ने कहा कि वे खुद अपने क्षेत्र में धर्म प्रचारकों को खुले मंच से प्रचार करने का न्योता देते हैं।

विकास उपाध्याय का पलटवार

कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कवर्धा से कांकेर तक धर्म से जुड़े मुद्दों को भाजपा राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।

क्या है मामला?

विवाद कांकेर जिले की कई पंचायतों में लगाए गए उन बोर्डों से जुड़ा है, जिनमें ईसाई धर्म प्रचारकों और धर्मांतरित ईसाइयों के गांव में प्रवेश पर रोक का जिक्र था। ग्राम सभाओं का तर्क था कि यह कदम जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण की आशंका को रोकने और परंपराओं की रक्षा के लिए उठाया गया।

पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्राम सभाओं के फैसले को सही ठहराया था। इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की गई, लेकिन Supreme Court of India ने याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं?

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि प्रवेश निषेध असंवैधानिक है और धर्मांतरण के मामलों में सजा का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर नए तथ्य हैं तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने अपील खारिज कर दी।

प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने इसे ग्राम सभाओं की बड़ी कानूनी जीत बताया और कहा कि ग्रामीण अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए ऐसे फैसले ले सकते हैं।

अदालती फैसला आने के बाद भी राजनीतिक बयानबाजी जारी है और यह मुद्दा आने वाले समय में और तूल पकड़ सकता है।

Show More
Follow Us on Our Social Media
Back to top button
जम्मू-कश्मीर में बारिश से अपडेट सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का… आरोपियों ने बताई सच्चाई
जम्मू-कश्मीर में बारिश से अपडेट सोनम ने ही राजा को दिया था खाई में धक्का… आरोपियों ने बताई सच्चाई