महंगाई भत्ता एरियर्स: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी संघ हाई कोर्ट जाने की तैयारी में

रायपुर। पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारी संघ भी सक्रिय हो गए हैं। वर्ष 2017 से दिसंबर 2025 तक के 80 महीनों के महंगाई भत्ता (DA) एरियर्स की मांग को लेकर प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठन हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।
इस संबंध में “एक मांग एक मंच” अभियान के प्रांतीय संयोजक करण सिंह अटरिया ने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की बैठक 14 फरवरी को बुलाई है। यह बैठक दोपहर 12 बजे छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कार्यालय, घड़ी चौक (पुराने मंत्रालय के सामने), रायपुर में आयोजित होगी।
अटरिया ने बताया कि महंगाई भत्ता एरियर्स की एकसूत्रीय मांग को लेकर प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक लगभग 16 हजार कर्मचारियों के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन मुख्य सचिव के नाम वित्त सचिव को सौंपा जा चुका है।
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को उनका वैधानिक अधिकार माना है। जस्टिस संजय करोल और पी.के. मिश्रा की पीठ ने 2009 से 2019 तक का बकाया DA जारी करने का आदेश दिया है और वित्तीय तंगी के तर्क को खारिज कर दिया है।
प्रदेश संयोजक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश देशभर के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। बैठक में सभी संगठनों के पदाधिकारियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की गई है, ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके।





