The Strike Has Been Banned: 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक बोर्ड कर्मचारियों की हड़ताल प्रतिबंधित
कार्य से इनकार करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लोकहित में अहम फैसला लिया है। (The Strike Has Been Banned) माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हड़ताल या कार्य से इनकार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध 15 फरवरी से लागू होगा और मूल्यांकन कार्य की समाप्ति 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।इस संबंध में गृह विभाग (सी-अनुभाग) द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है कि परीक्षा और मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट लोकहित के खिलाफ मानी जाएगी।
बोर्ड परीक्षाओं पर सरकार सख्त, हड़ताल पर पूरी तरह रोक, (The Strike Has Been Banned)
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में सरकार ने यह कदम उठाकर परीक्षा की पवित्रता, समयबद्धता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत संदेश दिया है।सरकारी आदेश के मुताबिक, प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी परीक्षा से जुड़े कार्यों से इनकार करता है या हड़ताल करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
\यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 के तहत की जाएगी।सरकार के इस फैसले से परीक्षा आयोजन, उत्तरपुस्तिका मूल्यांकन और परिणाम घोषणा में किसी भी प्रकार की देरी की आशंका समाप्त हो गई है। शिक्षा जगत में इस निर्णय को छात्रों के हित में मजबूत और जरूरी कदम माना जा रहा है।





