पैन कार्ड में नाम या पता गलत? ऑनलाइन सुधार से मिनटों में दूर होगी परेशानी

आज के समय में पैन कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि वित्तीय लेन-देन की सबसे अहम कड़ी बन चुका है। नौकरी जॉइन करने से लेकर बैंकिंग, निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने तक, हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में अगर इसमें नाम की स्पेलिंग, पता या अन्य जानकारी गलत हो जाए, तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं।
हालांकि अब इस समस्या के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड में सुधार की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिससे लोग घर बैठे आसानी से अपनी जानकारी सही कर सकते हैं।
पैन कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या अन्य विवरण में बदलाव के लिए एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए आवेदन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी है, जिससे समय और अतिरिक्त खर्च दोनों की बचत होती है।
आवेदन के लिए सबसे पहले संबंधित वेबसाइट पर जाकर ‘Changes/Correction in PAN’ विकल्प चुनना होता है। इसके बाद पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और ईमेल आईडी जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है। जानकारी सबमिट करते ही एक 15 अंकों का यूनिक टोकन नंबर मिलता है, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी होता है।
इसके बाद जिस जानकारी में सुधार करना है, उस विकल्प को चुनकर सही विवरण भरना होता है। पहचान और पते के प्रमाण के लिए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, जिनमें फोटो, हस्ताक्षर, एड्रेस प्रूफ और जन्मतिथि का प्रमाण शामिल हो सकता है। अंत में निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर फॉर्म सबमिट करना होता है। आवेदन के बाद मिलने वाली पावती रसीद के जरिए स्टेटस भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।
पैन कार्ड में सुधार या नया पैन बनवाते समय सही और सटीक जानकारी देना बेहद जरूरी है। फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। नियमों के तहत फर्जी पैन कार्ड या गलत पहचान के इस्तेमाल पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं।
इस तरह ऑनलाइन सुविधा के जरिए अब पैन कार्ड से जुड़ी छोटी-बड़ी गलतियों को आसानी से सुधारा जा सकता है और बिना किसी झंझट के अपने जरूरी वित्तीय काम पूरे किए जा सकते हैं।





